सभी पात्र दिव्यांगजन लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा-2013 के अन्तर्गत किया जाएगा आच्छादित- जिला पूर्ति अधिकारी
1 min readब्यूरो रिपोर्ट आरिफ खान
श्रावस्ती, 31 अगस्त,2020।सू0 वि0। जिला पूर्ति अधिकारी मो0 क्यामुद्दीन अन्सारी ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा समस्त दिव्यांगजनों को, जो पूर्व से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित नहीं है अथवा राशनकार्ड की सुविधा से वंचित हैं को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाकर उन्हें अन्त्योदय एवं पात्रगृहस्थी योजना में इन्क्ल्यूजन क्राइटेरिया के आधार पर सम्मिलित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो दिव्यांग व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 2013 के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हैं वह अपने क्षेत्र के सम्बन्धित उचित दर विक्रेता, ग्राम प्रधान तथा क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक किसी से भी समन्वय स्थापित कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों के साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार अपनी तहसील के आपूर्ति कार्यालय में जमा करा सकते हैं। जिसके पश्चात शासनादेश संख्या-2364 दिनांक 07.10.2014 द्वारा पात्रता की जांच करते हुए क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा दिव्यांगजनों के नए राशनकार्ड व पूर्व से निर्गत राशनकार्ड में सदस्यों को जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। दिव्यांगजन व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय-2013 में शामिल होने अथवा राशनकार्ड बनवाने हेतु अधिक जानकारी के लिए तहसीलवार तैनात क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकों के मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं-
क्रं0 अधिकारी/कर्मचारी का नाम तैनाती स्थल मोबाइल नम्बर
1 श्री नरेन्द्र कुमार, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी खाद्य क्षेत्र द्वितीय, इकौना 7839564702
2 श्री सिपाही लाल, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी खाद्य क्षेत्र प्रथम, भिनगा 9838605141
3 श्री धर्मेन्द्र कुमार, पूर्ति निरीक्षक वि0ख0-सिरसिया 7007483176
4 श्री राजेश कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक तहसील जमुनहा 7376334946
5 श्री विवेक श्रीवास्तव, पूर्ति निरीक्षक वि0ख0-गिलौला तहसील इकौना 9919597200
6 श्री राम नरेश यादव, पूर्ति निरीक्षक मुख्यालय भिनगा 9039246073/
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