आसान किस्त योजना में पंजीकरण करायें उपभोक्ता- अधिशासी अभियन्ता विद्युत
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ब्यूरो रिपोर्ट आरिफ खान
श्रावस्ती 28 जुलाई 2020
अधिशासी अभियन्ता विद्युत आर0एस0 मौर्या ने बताया है कि ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनके द्वारा 31 मार्च 2020 तक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व में लागू किये गये आसान किस्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू विधा के अधिकतम भाग 04 किलो0 वाट तक विद्युत बिलों पर लगे ब्याज 100 प्रतिशत छूट पाने हेतु अपाना पंजीकरण करा लिया है तथा माह मार्च 2020 के अब तक मासिक किस्तो का भुगतान किसी कारण वश नही कर पाए हैं वे 31 जुलाई तक अपनी मासिक किस्त का भुगतान करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं उन्होने बताया है कि जनपद के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जो इस योजना में पंजीकृत हैं तथा संशोधित बिल का भुगतान अपनी सुविधानुसार अंन्तिम तिथि 31 जुलाई तक जमा नही करते हैं तो उनके पंजीकरण निरस्त माने जाएंगे। ऐसे निरस्त पंजीकरण के सम्बन्ध में पुनः विचार नही किया जाएगा तथा नियमानुसार वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सम्बन्धित बकायेदार विद्युत उपभोक्ता कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड कार्यालय, कार्यालय उप खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड- प्रथम भिनगा, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड-द्वितीय इकौना, तथा सम्बन्धित 33-11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पावर हाउस या अपने निकटतम जनसेवाकेन्द्र सी0एस0सी0 पर सम्पर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी हेतु कार्यालय के साथ-साथ टोलफ्री न0 1912 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।
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