न्यायालय जिला मजिस्टेªट, श्रावस्ती। आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता
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ब्यूरो रिपोर्ट नफीस अहमद खान
कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के प्रदेश में बढ़ते संक्रमण व जनपद में लोक स्वास्थ्य को उक्त से आसन्न खतरे व प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1686/2020/सी0एक्स-3 दिनांक 30 जून, 2020 के क्रम में आदेश सं0-2255/जे0ए0-बीस-144द0प्र0सं0/2020 दिनांक 03 जुलाई, 2020 के अन्तर्गत् जनपद में दिनांक 31.07.2020 तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है। उक्त आदेश में शासनादेश सं0-1730/2020/सीएक्स-3 दिनांक 09 जुलाई, 2020 एवं शासनादेश सं0-1755/2020/सीएक्स-3 दिनांक 14 जुलाई, 2020 द्वारा निर्गत निम्नवत् प्रतिबन्ध लागू किये जाते हैं:-
1. इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक) जनपद के समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंको को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
2. प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 5.00 बजे तक समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जाएगी।
3. समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धांे के पालन सुनिश्चित करते हुए उक्त अवधि में खोले जा सकते हैं।
4. इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वाॅरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
5. सब्जी व फलों की सभी मण्डियाॅं व दुकानें यथावत् खुली रहेंगी।
6. बाजार में दुकानों (फल, सब्जी, दूध, औषधि, बीज, उर्वरक, कीटनाशी को छोड़कर) की बन्दी व खोले जाने के सम्बन्ध में धारा-144 के अन्तर्गत् उप जिलाधिकारी, भिनगा द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 20-3-2020 तथा उप जिलाधिकारी, जमुनहा का आदेश दिनांक 22-3-2020 में निहित रोस्टर प्रभावी रहेगा अर्थात एक दिन बायें व दूसरे दिन दायें तरफ की दुकानें बारी-बारी से खुलंेगी।
7. इकौना मंें उद्योग व्यापार प्रति0 मण्डल के मांगपत्र के क्रम में उप जिलाधिकारी, इकौना द्वारा अपने आदेश सं0-136/आ0लि0/रोस्टर संशोधन/2020 दिनांक 16 जुलाई, 2020 के अन्तर्गत् तहसील इकौना क्षेत्र में आने वाले विभिन्नबाजारों में दुकानों के खुलने हेतु निर्धारित किये गये रोस्टर सम्बन्धी आदेश दिनांक 21.03.2020 को तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी किया गया है, अतएव, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धांे के साथ शेष दिवसों (बन्दी दिवस, शनिवार एवं रविवार, को छोड़कर) में बाजार प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक पूर्ववत् खोले जा सकते हैं।
8. रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जायेगी। उल्लिखित बसों को छोड़कर रोडवेज की सेवाओं का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
9. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थिति पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत् खुले रहेंगे।
10. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांश का अभियान यथावत् चलता रहेगा। सफाई एवं स्वच्छता Sanitization ) व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु चलाये जा रहे
वृहद अभियान में शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेगें और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेगें।इन कार्याें में लगे हुए समस्त कोरोना वाॅरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
11. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान पत्र भी ड्यूूटी पास माना जायेगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जायेगा।
12. इस अवधि में सभी वृहद् निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
आदेश सं0-2255/जे0ए0-बीस-144द0प्र0सं0/2020 दिनांक 03 जुलाई, 2020 के शेष प्रतिबन्ध व प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे।
उक्त आदेश आज दिनांक 16-07-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन निर्गत किया गया।
अपर जिला
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