न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती। आदेश अन्तर्गत धारा 144 (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता
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ब्यूरो रिपोर्ट नफीस अहमद खान
कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के प्रदेश में बढ़ते संक्रमण व जनपद में लोक स्वास्थ्य को उक्त से आसन्न खतरे के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश संख्या-2203/जे0ए0-बीस-144द0प्र0सं0/2020/दिनांक 03-6-2020 पारित किया गया है। उक्त आदेश में प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1431/2020/सीएक्स-3/दिनांक 06-6-2020 के क्रम में धारा 144(5) के अन्तर्गत निम्नवत संशोधन किया जाता है।
कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धार्मिक पूजा स्थल/शापिंग माल्स/ होटल/रेस्टोरेंट निम्न प्रतिबन्धों के साथ खोले जायेंगेः-
धार्मिक स्थलों के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध
1. प्रत्येक धर्म स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु न हो।
2. प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।
3. जिन व्यक्तियों मे कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
4. सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
5. कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम ( Precaution ) सम्बन्धी उपायों के रूप में जनजागरूकता के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु परिसर में पोस्टर/स्टैण्डीज का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।
6. जहां तक सम्भव हो, आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए। प्रयास हो कि एक स्थान पर एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो।
7. जूते/चप्पलों को अपने वाहन इत्यादि में उतार कर रखना अपेक्षित होगा। यदि आवश्यक हो तो इन्हें प्रत्येक व्यक्ति/परिवार द्वारा स्वयं ही अलग-अलग खांचो/ब्लाक में रखना होगा।
8. परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
9. पब्लिक एड्रेस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के बारे में जागरूक किया जाए।
10. परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
11. सोशल डिस्टेंसिंग की सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े जोने के लिए स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह अंकित कर दिए जायें।
12. प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
13. लाइनों में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे।
14. बैठने के स्थानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए।
15. वेन्टिलेशन/एयर कन्डीशनों आदि के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य होना चाहिए, आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रास वेन्टिेलेशन का प्रबन्धन इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा ( Fresh Air ) अन्दर आ सके।
16. प्रतिरूप/मूर्तियों/पवित्र ग्रन्थों आदि को स्पर्श करने की अनुमति नही होगी।
17. सभाएं/मण्डली निषिद्ध रहेंगी।
18. संक्रमण फैलने के खतरे के दृष्टिगत रिकार्ड किए हुए भक्ति संगीत/गाने बनाए जा सकते हैं, किन्तु समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नही होगी।
19. प्रार्थना सभाओं हेतु एक ही मैट/दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालुओं को अपने लिए अलग मैट/दरी/चादर आदि लानी चाहिए, जिसे वह अपने साथ वापस भी ले जा सकते हो।
20. धार्मिक स्थल के अन्दर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण अथवा पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नही होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक सम्पर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पुजारी समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श न करें।
21. लंगर/सामुदायिक रसोई ( Community Kitchens)/अन्न दान आदि हेतु भोजन तैयार/वितरित करते समय शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करना होगा।
22. परिसर के भीतर शौचालयों, हाथ पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता हेतु विशेष उपाय करनें होंगे।
23. प्रबन्धन द्वारा धार्मिक स्थलों की लगातार सफाई और कीटाणु रहित करने के उपाय करने होंगे।
24. परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ करना होगा।
25. आगन्तुक अपने फेस-कवर/मास्क/ग्लव्स आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नही छोंडेंगे, यदि कही कोई ऐसी सामग्री रहती है, तो उनका उचित निपटान ( Disposal ) सुनिश्चित करना होगा।
26. परिसर के अन्दर संदिग्ध/पुष्ट केस के मामले मेंः-
(a) बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग ( isolate ) हो जाए।
(b) डाक्टर द्वारा उसकी जांच/परीक्षण होने तक उसे मास्क/फेस कवर दिया जाए।
(c) तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्प लाइन नं0-18001805145 को सूचित किया जाए।
(d) नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी ( District RRT/Treating Physician ) द्वारा मरीज और उसके सम्पर्कों आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्याकंन किया जाएगा, तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।
(e) यदि व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु-रहित किया जाए।
शापिंग माल्स के सम्बन्ध मेंः-
1. समस्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगातार चालू हालत में रहने चाहिए।
2. प्रवेश द्वार पर हाथोें को कीटाणु रहित करने हेतु एल्कोहल युक्त सैनेटाइजर का प्रयोग किया जाए एवं इन्फ्रारेड थर्मोमीटर की भी व्यवस्था यथासम्भव की जाए।
3. जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नही होगा, केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
4. फेस-कवर/मास्क पहनने वाले कर्मियों/ग्राहकों/आगन्तुकों को ही प्रवेश करने की अनुमति होगी एवं माल, होटल एवं रेस्टारेंट के अन्दर रहने के दौरान पूरे समय फेस-कवर/मास्क पहने रहना होगा।
5. कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में पूर्वोपायों को माल, होटल एवं रेस्टोरेंट के अन्दर एवं बाहरी परिसर में पोस्टर/स्टैण्डीज/एवी का प्रयोग करते हुए प्रमुखता से करना होगा।
6. जहां तक सम्भव हो, आने वाले ग्राहकों को समूहों में बांटते हुए (Staggering of visitors )माल, होटल एवं रेस्टोरेंट में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि एक ही स्थान/प्रवेश द्वार पर अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाए।
7. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा सोशल-डिस्टेंसिंग के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा।
8. ऐसे सभी कर्मचारी जो कि संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील ( Vulnerable) हो सकते हैं, जैसे वृद्ध एवं गर्भवती कर्मी और ऐसे कर्मी जो कि निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण ( underlying medical condition ) में हो जैसे दमा, मधुमेह, हृदय रोग, कैन्सर अथवा किडनी रोग वाले मरीजों को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, उन्हे यथासम्भव किसी फ्रन्ट-लाइन कार्यों (अर्थात जिनमें उनके, अन्य व्यक्तियों/अतिथियों आदि के साथ सम्पर्क में आने की सम्भावना हो) में न लगाया जाए। माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा आई0टी0 से सम्बन्धित कार्यों हेतु यथासम्भव घर से कार्य करने (work from home ) की सुविधा दी जाए।
9. माॅल, होटल, रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं बाहरी परिसरों जैसे पार्किंग स्थल आदि पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
10. वैले-पार्किंग, यदि उपलब्ध हो, तो इस हेतु स्टाफ को फेस कवर/मास्क, ग्लव्स आदि के साथ परिचालन ( operational ) करने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कार/वाहन आदि के स्टियरिंग, दरवाजों के हैण्डिल, चाबी आदि को समुचित प्रकार से कीटाणु-रहित ( disinfected ) कर लिया जाए।
11. माल एवं होटल परिसर के अन्दर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टाल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
12. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर एवं प्रवेश हेतु लाइनों में पर्याप्त शारीरिक-दूरी बनाये रखने के साथ-साथ सम्पूर्ण परिसर में सोशल-डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. आगन्तुकों/स्टाफ एवं सामान/वस्तुओं की आपूर्ति हेतु प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
14. होम-डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टाफ की माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट प्रबन्धन द्वारा थर्मल-स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जायेगी।
15. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में वस्तुओं/सामानों आदि की पूर्ति करते समय आवश्यक सावधानियां बरती जाए। इस हेतु सोशल-डिस्टेन्सिंग के सन्दर्भ में लाइन आदि की व्यवस्था/निःसंक्रमण (disinfection ) हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए।
16. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट के अन्दर प्रवेश हेतु लाइनों में यथासम्भव एक-दूसरे से कम से कम 06 फीट की शारीरिक दूरी बनाये रखना आवश्यक होगा।
17. माॅल एवं होटल के अन्दर स्थित दुकानों में शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन करते हुए ग्राहकों की संख्या कम-से-कम रखी जाएगी।
18. बैठने सम्बन्धी व्यवस्थाओं में पर्याप्त सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जायेगा।
19. स्व-चालित सीढ़ियों ( escalators) के प्रयोग करते समय भी सीढ़ियों पर पर्याप्त सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन किया जाएगा।
20. सीढ़ियों पर एकान्तर (lternate) क्रम से (अर्थात एक सीढ़ी छोडते हुए अगली सीढ़ी पर केवल एक व्यक्ति) चलने हेतु व्यवस्था की जाए।
21. एयर-कन्डीशनरों/वेन्टिलेशन के साधनों के प्रयोग के समय तापमान 24-30 डिग्री के मध्य एवं आर्द्रता की सीमा 40 से 70 प्रतिशत के मध्य होनी चाहिए। क्रास-वेन्टिलेशन का प्रबन्ध इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा ( Fresh Air ) अन्दर आ सके।
22. ऐसे कार्यक्रम/इवेन्ट आदि जिसमें भीड़ इकठ्ठा होने की सम्भावना हो, निषिद्ध रहेगें।
23. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर निरन्तर एवं प्रभावी साफ-सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पेय जल/वाश-बेसिन एरिया एवं शौचालयों में विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
24. निरन्तर स्पर्श किये जाने वाले प्वाइंट्स (दरवाजे के हैण्डिल/कुण्डी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग, बेन्चेस, बाथरूम के फिटिंग्स इत्यादि) सार्वजनिक रूप से उपयोग किये जाने वाले स्थानों एवं दुकानों, लिफ्ट, एस्केलेटर्स आदि का नियमित निःसंक्रमण (01 प्रतिशत सोडियम हाइड्रोक्लोराइट का प्रयोग करके) किया जाना अनिवार्य होगा।
25. आगन्तुकों और कर्मियों/स्टाफ द्वारा प्रयोग किये गये फेस-कवर/मास्क/ग्लव्स आदि का उचित निक्षेपण ( Disposal ) सुनिश्चित किया जाएगा।
26. समस्त शौचालयों आदि की गहन सफाई नियमित अन्तराल में की जाएगी।
27. माॅल के फूड-कोर्ट में निम्नवत व्यवस्था सुनिश्चित की जाएः-
(a) भीड़/लाइनों ( Queue ) का समुचित प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन करना।
(b) फूड-कोर्ट एवं रेस्टोरेन्ट्स में कुल सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नही होगी।
(c) फूड-कोर्ट के स्टाफ/वेटर्स आदि को मास्क और ग्लव्स पहनने के साथ-साथ बचाव के दूसरे तरीकों को भी अपना अनिवार्य होगा।
(d) ग्राहकों को बैठाने की व्यवस्था सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों के अनुसार होगी।
(e) खाने के आर्डर देने में/भुगतान के समय सम्पर्क-विहीन ( contactless )प्रक्रिया, कैशलेस पेमेन्ट/ई-वालेट आदि अपनाई जाए।
(f) ग्राहक के टेबल छोड़ते ही प्रत्येक बार टेबल को सैनिटाइज किया जाएगा।
(g) किचेन के अन्दर स्टाफ द्वारा सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन एवं किचेन-एरिया की नियमित अन्तराल पर सफाई एवं सैनिटाइजेशन किया जायेगा।
28. माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में गेमिंग जोन एवं बच्चों के खेलने के स्थान ( Children Play Areas ) बन्द रहेगें।
29. माॅल के अन्दर स्थित सिनेमा-हाल बन्द रहेगें।
होटल के सम्बन्ध मेंः-
1. होटल के रिसेप्शन पर अतिथियों के पहचान-पत्र के साथ विस्तृत जानकारी ( Travel History, Medical Condition etc ) और स्व-घोषणा पत्र भी लिया जाए।
2. सभी माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट में भुगतान हेतु सम्पर्क-विहीन प्रक्रिया यथा QR-Code, Online Forms, डिजिटल पेमेन्ट जैसे ई-वालेट आदि को अपनाना अनिवार्य होगा।
3. होटल मे अतिथियों के सामान आदि को उनके कमरों में भेजने से पूर्व कीटाणु रहित करना आवश्यक होगा।
4. होटल के अतिथियों को ऐसे क्षेत्र जो कन्टेनमेन्ट जोन में पड़ते हो, में न जाने हेतु सूचित कर दिया जाएं।
5. होटल को अपने स्टाफ के साथ-साथ अतिथियों को भी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस-कवर, फेस-मास्क, ग्लव्स और हैण्ड-सेनेटाइजर आदि उलब्ध कराने होंगे।
6. होटल के डाइनिंग के स्थान पर रूम-सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा एवं रूम के दरवाजे पर ही फूड-आइटम के पैकेट रख दिए जाएगें उसे सीधे अतिथि के हाथों में नही दिया जाएगा। होम डिलेवरी करने से पूर्व डिलेवरी स्टाफ की होटल प्राधिकारी ( Hotel Authorities) द्वारा थर्मल-स्क्रीनिंग की जाएगी।
7. होटल के अतिथि एवं रूम-सर्विस/इन हाउस स्टाफ के मध्य सम्पर्क एवं संवाद सोशल-डिस्टेन्सिंग रखते हुए इन्टरकाम/मोबाइल फोन द्वारा ही किया जाएगा।
रेस्टोरेन्ट के सम्बन्ध मेंः-
1. रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन हो।
2. डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जायेगा।
3. कपड़े के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।
4. सम्पर्क-विहीन ( contactless ) प्रक्रिया यथा डिजिटल पेमेन्ट जैसे ई-वालेट आदि को अपनाना अनिवार्य होगा।
5. बुफे सेवा में सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।
6. रेस्टोरेन्ट के अन्दर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि उचित सोशल-डिस्टेन्सिंग का पालन हो। सीटिंग क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक को बैठाने की अनुमति नही होगी।
7. रेस्टोरेन्ट में डिस्पोजब्ल मेन्यू का प्रयोग किया जायेगा।
8. रेस्टोरेन्ट में कपड़े के नैपकीन के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता के पेपर नैपकीन का प्रयोग किया जाएगा।
9. रेस्टोरेन्ट के बुफे व्यवस्था में सोशल-डिस्टेन्सिंग के मानकों का पालन किया जाएगा।
माॅल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट परिसर के अन्दर संदिग्ध अथवा पुष्ट केस प्राप्त होने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगीः-
1. बीमार व्यक्ति को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे कि वह अन्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग ( Isolate ) हो जाए।
2. जब तक उसे चिकित्सक द्वारा परीक्षण न कर लिया जाए तब तक उसके द्वारा पूरे समय तक फेस-कवर/मास्क का प्रयोग किया जाएगा।
3. तुरन्त निकटतम अस्पताल/क्लीनिक अथवा जिला स्वास्थ्य हेल्प लाइन को सूचित किया जाए।
4. नामित स्वास्थ्य प्राधिकारी (district RRT/treating physician) द्वारा मरीज और उसके सम्पर्कों आदि के सम्बन्ध में संक्रमण के जोखिम का मूल्याकंन किया जाएगा, तद्नुसार कार्यवाही की जाएगी।
5. यदि व्यक्ति पाॅजिटिव पाया जाए तो परिसर को पूर्ण रूप से कीटाणु-रहित किया जाए।
धार्मिक स्थलों को खोले जाने के सम्बन्ध में जो प्रतिबन्ध उल्लिखित किए गये हैं, उनका अनुपालन सम्बन्धित धार्मिक स्थल के धर्म गुरू/धर्म स्थल प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। इसी प्रकार शापिंग माल्स/होटल्स/रेस्टोरेंट के विषय में प्रतिबन्धों का अनुपालन उनके वूदमत द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।
आदेश संख्या-2203/जे0ए0-बीस-144द0प्र0सं0/2020/दिनांक 03-6-2020 के शेष प्रतिबन्ध व प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगें।
उक्त आदेश आज दिनांक 11-6-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन निर्गत किया गया।
( यशु रूस्तगी )
जिला मजिस्ट्रेट ,
श्रावस्ती।
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