1 जून से 30 जून तक न्यायालय-कार्यालय में काम का समय निर्धारित
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रिपोर्ट – सद्दाम हुसैन देवरिया
देवरिया: (उ0प्र0) देवरिया जिले मे न्यायाधीश जेपी यादव ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर 1 मई से 30 जून तक जनपद देवरिया के न्यायालयों व कार्यालयों में काम करने का समय निर्धारित किया गया है। इस संबंध में 28 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन देवरिया के सचिव का प्रस्ताव मिला था। तय समय के तहत 6 घंटे न्यायालय और 7 घंटे कार्यालयों में काम होगा। दोनों जगह आधे घंटे लंच का समय रखा गया है।
बताया कि न्यायालय का समय सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस दौरान आधे घण्टे का लंच सुबह 10.30 बजे से 11 बजे तक रहेगा। वहीं कार्यालय का समय सुबह 6.30 से दोपहर 1.30 बजे तक होगा। सुबह 10.30 से 11.30 बजे तक आधे घण्टे का लंच होगा। उन्होंने न्यायालयों एवं कार्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को निर्देश दिया कि आधे घंटे का लंच का समय इस प्रकार उपयोग किया जायेगा कि शासकीय काम बाधित नहीं हो। कर्मचारी किसी भी दशा में कार्यालय बंद कर लंच नहीं करेंगे।