श्रावस्ती अपर जिलाधिकारी वि0@रा0½योगानन्द पाण्डेय ने बताया है कि महानिरीक्षक निबन्धन@आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश] लखनऊ के पत्रांक
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ब्यूरो रिपोर्ट मो. आसिफ खान
1097@शि0का0लख0@2020 दिनांक 10-06-2020 द्वारा अनुरोध किया गया है कि यदि कन्टेनमेंट जोन घोषित होने पर कोई निबन्धन कार्यालय बंद करना पड़ता है तो उक्त अवधि में निबन्धन कार्यालय को अन्य वैकल्पिक स्थान पर अस्थायी रुप से स्थानान्तरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
उप निबन्धक भिनगा ने अवगत कराया है कि कार्यालय उप निबन्धक सदर भिनगा, तहसील परिसर भिनगा में अवस्थित है तथा उप जिलाधिकारी भिनगा के आदेश दिनांक 25-06-2020 द्वारा सम्पूर्ण भिनगा तहसील परिसर को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है जिसके परिणाम स्वरुप कार्यालय उप निबन्धक सदर भिनगा को बंद करना पड़ा है।
अतः महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र के क्रम में कार्यालय उप निबन्धक सदर भिनगा को उपयुक्त वैकल्पिक स्थान कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित कक्ष संख्या- 44 जिसमें पूर्व में न्यायालय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी संचालित था, में कन्टेनमेन्ट अवधि समाप्त होने तक अस्थायी रुप से स्थानान्तरित किया जाता है। कार्यालय संचालन में कोविड-19 के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग एंव सेनिटाइजेशन का पालन करना अनिवार्य होगा
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